राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद क्या है, स्थापना, तथा कार्य What is What is National Council for Teacher Education

राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद क्या है, स्थापना, तथा कार्य What is What is National Council for Teacher Education

हैलो नमस्कार दोस्तों आपका बहुत - बहुत स्वागत है इस लेख राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद क्या है What is What is National Council for Teacher Education में।

दोस्तों यहाँ आप राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद क्या है, एनसीटीई की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य आदि पड़ेंगे। तो आइये शुरू करते है, यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद क्या है, स्थापना, तथा कार्य:-


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राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद


राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद क्या है What is What is National Council of Teachers Education 

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक शिक्षण संस्थाओं को प्रत्यापित करने तथा पाठ्यचर्या और पद्धतियों के बारे में दिशानिर्देश देने के लिए एक संस्था की स्थापना हुई जिसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) तथा अंग्रेजी में National Council of Teachers Education के नाम से जाना गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक वह शिक्षा के क्षेत्र में संस्था होगी जो शिक्षा शिक्षक संस्थाओं को विभिन्न शैक्षिक कार्यों में दिशा-निर्देश प्रदान करने के साथ ही उनके लिए आवश्यक संसाधन तथा शक्ति और क्षमता उपलब्ध कराएगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण संस्था है,

इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की कल्पना भी की गई थी और 1993 में इस कल्पना को साकार भी किया गया। जब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद विधेयक लोकसभा द्वारा 14 मई 1993 को पारित किया गया,

जबकि राज्यसभा के द्वारा 9 दिसंबर सन 1993 में इसको पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मंजूरी दे दी। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आयी। एनसीटीई का मुख्यालय -7, सेक्टर-10, द्वारका, मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110075 में स्थित है।


राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में सदस्यता Membership in NCTE 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों तथा अफसरों को सदस्यता प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार से हैं:-

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त  मैन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव होते हैं। इसके अलावा विभिन्न सदस्य भी होते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग का सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन,

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निर्देशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन तथा प्रशासन संस्थान का निर्देशक, प्लैनिंग कमिशन का शिक्षा सलाहकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन, भारत का वित्त सलाहकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का सदस्य सचिव,

सभी क्षेत्रीय समितियों के चेयरमैन, भारत सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित 13 व्यक्ति शिक्षक संकायों के अधिष्ठाता तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के प्रोफ़ेसर जिनकी संख्या चार होगी, माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का विशेषज्ञ जो एक होगा, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञ जो तीन होंगे।

नॉन फॉर्मल (non-formal) एजुकेशन तथा प्रोढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ जिनकी संख्या दो होगी, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षक कार्य अनुभव शैक्षिक तकनीकी तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ इनकी संख्या तीन होगी।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त 9 सदस्य 2 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, संसद के तीन सदस्य, जिनमें 2 लोकसभा के द्वारा और एक राज्यसभा के द्वारा आएगा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 13 सदस्य जो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एस संस्था के चेयरमैन वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव पूर्णकालिक होंगे और उनके पद की अवधि 4 वर्ष होगी तथा इस परिषद की बैठक वर्ष में एक बार बैठक अवश्य होगी।


परिषद की कार्यकारिणी समिति के सदस्य Member of the executive committee of NCTE 

चेयरमैन वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव, शिक्षा विभाग का सचिव तथा पदेन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सचिव पदेन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निर्देशक,

शिक्षा विभाग में भारत सरकार का वित्त सलाहकार, भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों के चार विशेषज्ञ, भारत सरकार द्वारा मनोनीत राज्य सरकारों के प्रतिनिधि क्षेत्रीय समितियों के चेयरमैन,

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने चार क्षेत्रीय समितियों की भी नियुक्ति की है, जो निम्न प्रकार से हैं:- 

पूर्वी क्षेत्रीय समिति Eastern Regional Committee
पश्चिमी क्षेत्रीय समिति Western regional committee
उत्तरी क्षेत्रीय समिति Northern Regional Committee
दक्षिणी क्षेत्रीय समिति Southern Regional Committee

क्षेत्रीय समितियों में निम्नलिखित को सदस्यता (Membership) दी गई है:- 

इस परिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य क्षेत्र में आने वाले राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश का एक-एक प्रतिनिधि, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ,

जिनकी संख्या का निर्धारण विनियमन के द्वारा होगा। परिषद क्षेत्रीय परिषद के किसी एक सदस्य को समिति का चेयरमैन नियुक्त करेगी।


NCTE के वर्तमान अध्यक्ष 2022 Current President of NCTE 2022

एनसीटीई की स्थापना शिक्षा शिक्षक में सुधार के लिए 17 अगस्त 1995 में की गयी थी, तब उस समय मो.अख्तर सिद्दीक़ी जी को NCTE का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि NCTE के वर्तमान अध्यक्ष 2022 प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी है।


राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद के कार्य  Functions of National Council of Education Teachers

  1. शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को सलाह देना।
  2. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा नवाचारों को प्रोत्साहित करना इस संस्था का कार्य होता है।
  3. शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षा शिक्षक के मानक निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए विभिन्न प्राविधियों का भी निर्माण किया जाता है।
  4. संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानकों मूल्यांकन पद्धति आदि का निर्धारण किया जाता है, और उनको लागू भी इस परिषद के द्वारा ही किया जाता है।
  5. शिक्षण संस्थाओं के द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फी, छात्रवृति तथा अन्य दशाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश करना इसी संस्था का कार्य होता है।
  6. शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए नियमों का निर्धारण करना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का कार्य होता है। 

दोस्तों आपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद क्या है, स्थापना, तथा कार्य (What is What is National Council for Teacher Education) के बारे में पढ़ा। आशा करता हुँ, आपको यह लेख अच्छा लगा होगा।

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  1. शिक्षा की परिभाषा Definition of education
  2. शिक्षा की प्रकृति Nature of Education
  3. शिक्षा के साधन Means of education
  4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE act 2009

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